दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर विस्तृत सुनवाई चार अक्टूबर को होगी.
कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले के सह आरोपी महबूब आलम की आंशिक दलीलें सुनीं. इस मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफी उश्शान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर को जमानत दी थी.
जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 3 नवंबर, 2022 को इस मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1) (डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को FIR दर्ज की थी. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा के आधार पर हुई दूसरी कई नियुक्तियों में आर्थिक हेराफेरी और गड़बड़ियां की गईं.
चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची. उन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई. अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.