दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) के तहत आर्थिक मदद के लिए एक नागरिक के पास राशन कार्ड होना क्यों जरूरी है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कैंसर की एक मरीज की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में इस अनिवार्यता को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है. हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार की जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मरीजों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है, ताकि वे किसी भी 'सुपर स्पेशियलिटी' अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज हासिल कर सकें. ये आर्थिक मदद संबंधित अस्पताल को अनुदान के तौर जारी की जाती है. दिल्ली हाई कोर्ट 31 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा.