दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हासिल करने होने के मद्देनजर पार्टी कार्यालयों के लिए स्थान आवंटित करने से संबंधित ‘आप’ की याचिका पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ वकील ने बताया कि पार्टी को 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित मौजूदा कार्यालय खाली करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को अस्थायी रूप से दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक स्थान आवंटित किया जाना चाहिए. अदालत अस्थायी स्थान आवंटित करने के मामले पर 5 जून को फैसला सुना सकती है.
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जमीन आवंटन का मामला 10 जुलाई तक टला
आप ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मद्देनजर अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भूखंड या लाइसेंस के आधार पर एक आवास इकाई के आवंटन का अनुरोध करते हुए पिछले साल दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. अस्थायी स्थान को लेकर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने भूमि आवंटन से संबंधित याचिका को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.
वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी तब तक अस्थायी कार्यालय की हकदार है जब तक उसे स्थायी पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं दी जाती और मौजूदा मामले में आप सरकार के एक मंत्री पार्टी के लिए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित अपना आवास छोड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डीडीयू मार्ग पर स्थित यह भूखंड आम आदमी पार्टी को दिया जाता है तो केंद्र सरकार को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी.
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सरकार को वापस करनी होगी जमीन
केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जमीन का आवंटन सामान्य पूल से होना है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष लिस्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि आप को 2014 में अपने कार्यालयों के लिए जमीन की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया और वर्तमान में, पूल से एक आवास इकाई आवंटित करना संभव नहीं है. जहां तक डीडीयू मार्ग इकाई का सवाल है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे सरकार को वापस करना होगा.