राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली में सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी असमा को 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है. आरोप था कि इन दोनों अभियुक्तों ने रजिया को मारा, जान मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से रोका. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि दोनों ने एकसमान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की थी. सरकारी अधिकारी के कामकाज में न केवल बाधा डाली बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई.
4 फरवरी 2009 की थी घटना
कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि अभियोजन पक्ष इन दोनों पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब रहा है. लिहाजा अदालत ने आईपीसी की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है. असमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है. हालांकि एफआईआर में लिखे गए चश्मदीद गवाहों में से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया. कोई मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी भी नहीं थी. एफआइआर भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई. क्योंकि घटना 4 फरवरी 2009 की थी और एफआईआर एक दिन बाद पांच फरवरी की.
2021 में दर्ज हुई थी छेड़छाड़ की आरोप
बता दें कि अब्दुल रहमान सीलमपुर से विधायक हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक, अब्दुल रहमान पर एक महिला ने भी छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था. ये मामला मार्च 2021 का है. महिला ने AAP विधायक के खिलाफ जाफराबाद थाने में तहरीर दी थी. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था. जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल रहमान ने उनके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की थी. पुलिस के मुताबिक, AAP विधायक अब्दुल रहमान रविवार को जाफराबाद इलाके में नगर निगम के उपचुनाव के दौरान मौजूद थे. तभी उनकी एक महिला के साथ कोई बहस हुई थी. उसी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी. फिलहाल, पुलिस महिला के आरोपों की जांच में जुटी है. अब्दुल रहमान दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं.