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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 मई 2023 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज सुबह की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 मई 2023 की खबरें और समाचार: पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा से कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार्य है. चीन ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए श्रीनगर में होने वाली जी-20 देशों की पर्यटन को लेकर बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है.

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जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मिले पीएम मोदी
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मिले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा से कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार्य है. चीन ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए श्रीनगर में होने वाली जी-20 देशों की पर्यटन को लेकर बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है. कर्नाटक में नई सरकार का गठन आज होना है. वहीं, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग में एलजी ही बॉस रहेंगे. इसे लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है.

1-

जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कहा है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं करेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से अस्वीकार्य है. उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की मुहिम 'वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वीपंस' के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.

2-

जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाली जी-20 की बैठक में चीन शामिल नहीं होगा. चीन की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि वह अगले सप्ताह श्रीनगर में प्रस्तावित जी-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं होगा. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि 'विवादित क्षेत्र' में किसी तरह की बैठक आयोजित करने का चीन दृढ़ता से विरोध करता है. चीन, पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है.

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3-

कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है. सिद्धारमैया मुख्‍यमंत्री तो डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. इसके अलावा कई विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई जाएगी. बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे होगा. 13 मई को कर्नाटक व‍िधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे. कांग्रेस ने 135 सीटों, बीजेपी ने 66 सीटों और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है.

4-

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए शुक्रवार को अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं. इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी.

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सवाल है कि कोई भी ग्राहक क्या उसी बैंक से 2000 रुपये के नोट को बदल सकता है, जिसमें उसका अकाउंट मौजूद हो? रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

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