बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणपति विसर्जन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी का यह मौलिक अधिकार नहीं हो सकता कि वह किसी विशेष स्थान पर ही अपनी गणपति प्रतिमा का विसर्जन करे. यह मामला बाणगंगा तालाब से जुड़ा था, जहां याचिकाकर्ता ने एमपीसीबी द्वारा 26 अगस्त को जारी एक संचार को चुनौती दी थी.