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बीवी पर था अफेयर का शक.. पति ने जिंदा जलाया... अब 7 साल की बेटी के बयान से खुली पोल

नवी मुंबई में एक शख्स ने पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में उसको कथित तौर पर जलाकर मार डाला. बाद मेंउसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की लेकिन उसकी 7 साल की बेटी ने पुलिस के आगे सारा सच बोल दिया.

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नवी मुंबई में शख्स ने पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी (Photo: Representative Image)
नवी मुंबई में शख्स ने पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी (Photo: Representative Image)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक व्यक्ति ने विवाहेतर संबंध के शक में अपनी 32 साल की पत्नी को कथित तौर पर जलाकर मार डाला. इतने के बाद उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की. हालांकि, उसके झूठ का खुलासा तब हो गया जब उसकी 7 साल की बेटी ने पुलिस को साफ- साफ बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां को जलाया है.

उन्होंने बताया कि यह घटना 25 अगस्त की तड़के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई. 35 साल के आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया. उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने पीटीआई को बताया कि आरोपी राजकुमार रामशिरोमणि साहू को अपनी पत्नी जगरानी राजकुमार साहू पर विवाहेतर संबंध होने का शक था. उन्होंने बताया कि उसने कथित तौर पर पीड़िता के हाथ-पैर बांध दिए, उस पर मिट्टी का तेल डाला और लाइटर से उसे आग लगा दी.

अधिकारी ने बताया कि बाद में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शुरुआत में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था. मुलानी ने कहा, 'लेकिन हमारी जाँच में उसकी कहानी में गड़बड़ी पाई गईं.'

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उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दंपति की सात साल की बेटी के एक महत्वपूर्ण बयान सहित आगे की जांच से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई. अधिकारी ने कहा, 'आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली. लेकिन बच्ची का बयान पति के बयान से मेल नहीं खा रहा था.'

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी घटना के बाद तड़के घर से निकल रहा था. अधिकारी ने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण सबूत था, जो उस व्यक्ति के इस दावे का खंडन करता है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था.'

उन्होंने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर, उरण पुलिस ने 26 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने कहा, 'यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घरेलू हिंसा का एक क्रूर कृत्य था.' मामले की आगे की जांच जारी है.

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