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Nagpur: RSS मुख्यालय के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक, 28 मार्च तक लगा प्रतिबंध

नागपुर की संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे के मुताबिक जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है. इसके कारण आसपास से गुजरने वाले लोग तस्वीर और वीडियो लेने की कोशिश कर सकते हैं. जिससे मुख्यालय के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय. (File Photo)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय. (File Photo)

महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्याल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर 28 मार्च तक रोक लगा दी गई है. पुलिस ने मुख्यालय को 'नो-ड्रोन' क्षेत्र घोषित कर दिया है. इतना ही नहीं 28 मार्च तक मुख्यालय की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित कर दी गई है. बता दें कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर शहर के महल इलाके में स्थित है.

एजेंसी के मुताबिक नागपुर की संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे के मुताबिक जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है. इसके कारण आसपास से गुजरने वाले लोग तस्वीर और वीडियो लेने की कोशिश कर सकते हैं. लोग वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियोग्राफी या ड्रोन फोटोग्राफी लेने पर रोक लगा दी गई है.

आज से लागू हो जाएगा यह नियम

पुलिस के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा.

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RSS मुख्यालय को मिल चुकी है धमकी

बता दें कि कई मौकों पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय को धमकी मिल चुकी है. इससे पहले दिसंबर 2022 में मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. तब पुलिस ने बताया था अज्ञात शख्स ने फोन करके धमकी दी है. डीसीपी जोन III गोरख भामरे ने बताया था कि पुलिस कंट्रोल रूम में दोपहर 1 बजे एक फोन आया था. व्यक्ति ने महल इलाके में आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी.

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