मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों (Mumbai Local Trains) में आम लोगों को सफर की अनुमति दे दी गई है. मुंबई की लोकल ट्रेनों (Mumbai Local Train) को 01 फरवरी 2021 से आम लोगों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. हालांकि, मुंबई लोकल में यात्रा के लिए यात्रियों को रेलवे द्वारा जारी टाइमिंग के नियमों का पालन करना होगा.
मुंबई लोकल (Mumbai Local) में आम जनता को दिन की शुरुआत से सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से सेवा समाप्त होने तक यात्रा करने की छूट दी गई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.
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इस समय यात्रा की अनुमति नहीं होगी
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही लोकल ट्रेन (Mumbai Local) में यात्रा की अनुमति होगी. इसलिए इस दौरान लोकल ट्रेनों में आम आदमी को सफर करने की इजाजत नहीं होगी.
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य
यात्रियों को लोकल में सफर करते समय रेलवे व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को मानना होगा. सफर के दौरान यात्रियों के लिए कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड-19 नियमों (SOP) का पालन करना अनिवार्य है. रेल मंत्री ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान कोरोना वायरस रोकथाम संबंधी सभी नियमों का पालन करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे और अन्य लोगों के लिए परेशानी बन सकती है.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
मुंबईकरों को यात्रा के दौरान कोविड संक्रमण को रोकने से जुड़ी शर्तों के साथ टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा. यदि कोई आम यात्री निर्धारित समय के नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.
बता दें कि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की फिलहाल 2,985 लोकल ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, जो कुल लोकल सर्विस का करीब 95 फीसदी है. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में आम लोगों के लिए उपनगरीय रेल सेवाओं को 01 फरवरी से बहाल करने की शुक्रवार को मंजूरी दी है.
कोरोना महामारी के चलते आम जनता के लिए मार्च 2020 से लोकल ट्रेन सर्विस बंद है. जबकि आवश्यक सेवाओं के कर्मियों के लिए जून में बहाल किया गया था. जिसमें रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रियों को ही उपनगरीय ट्रेनों से सफर करने की इजाजत दी गई थी.