नवी मुंबई में एक 44 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली. मामले में पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. महिला जिसके पिछले रिश्ते से दो बेटियां हैं, 8 जुलाई को रबाले इलाके के गोठावाले गांव में अपने घर में छत से लटकी हुई पाई गई.
पड़ोसी पालघर जिले के वसई निवासी 37 वर्षीय आरोपी तीन साल से ज़्यादा समय से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. रबाले पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उसने महिला का विश्वास हासिल किया और उससे 10 लाख रुपये ले लिए. अधिकारी ने पीड़िता की एक बेटी द्वारा 11 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि जब महिला ने बाद में अपना रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो उसके रिश्तेदारों के साथ साझा करने की धमकी दी.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उस व्यक्ति ने पीड़िता के साथ कई बार मारपीट और अत्याचार किया. जिसके कारण उसने यह कदम उठाया. शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की बेटियों को भी अपमानजनक संदेश भेजे और उन्हें धमकी भरे फोन किए.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जिनमें धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 77 (दृश्यरतिकता), धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं.
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