अगर आप जबलपुर में रहते हैं और आपके पास पालतू जानवर है तो आपको अपनी कुछ आदतें अब बदलनी होंगी. जबलपुर नगर निगम ने आदेश निकाला है कि पालतू जानवर ने यदि सार्वजनिक स्थान पर मल-मूत्र किया तो उसके मालिक पर 1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबलपुर नगर निगम के सहायक जनसंपर्क अधिकारी संजय मिश्रा ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि पालतू जानवर के मालिक उन्हें सुबह, शाम या रात के समय घुमाने ले जाते हैं और इसी दौरान वो मल-मूत्र करते हैं.
अब स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर नगर निगम ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी कर कहा है कि पालतू जानवरों को घुमाना, गंदगी फैलाना एवं सार्वजनिक स्थलों पर मल-मूत्र कराना प्रतिबंधित किया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी इस आदेश के बाद सार्वजनिक स्थलों पर खुले में मल-मूत्र कराते पाए जाते हैं या पालतू कुत्तो को घुमाया जाता है तो उनके विरूद्ध 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा. इसके लिए निगम कमिश्नर संदीप जी.आर. ने निगम के सभी मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को अधिकृत किया है.
प्रतिबंधात्मक आदेश के संबंध में निगम कमिश्नर संदीप जी.आर. ने बताया कि नागरिकों द्वारा अपने पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों पर ले जाकर मल-मूत्र कराया जाता है जिससे गंदगी फैलने तथा विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है तथा शहर की स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण भी प्रभावित होता है. इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है.
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कमिश्नर ने पैट ओनर्स से कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को घुमाते समय वह अपने पास कुत्ते के द्वारा किये जाने वाले मल-मूत्र के निस्तारण पर पूप स्कूपर, पूप बैग, वेस्ट स्कूप, लिटर स्कूप साथ लेकर चलें और उसमें मल को एकत्र कर उचित निस्तारण करें, ऐसा ना करने की स्थिति में कुत्ता मालिक पर 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा.