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अभी वापस नहीं होगा बेंजोकाइन कंडोम का लाइसेंस: दिल्ली HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य लाइसेंस प्राधिकार के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें रेकिट बेनकिसर की भारतीय संयुक्त उपक्रम कंपनी को बेंजोकाइन वाले कंडोम के निर्माण और बिक्री का लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया गया था. इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने रेकिट और टीटीके द्वारा केंद्र और राज्य प्राधिकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा किया.

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दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य लाइसेंस प्राधिकार के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें रेकिट बेनकिसर की भारतीय संयुक्त उपक्रम कंपनी को बेंजोकाइन वाले कंडोम के निर्माण और बिक्री का लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया गया था. इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने रेकिट और टीटीके द्वारा केंद्र और राज्य प्राधिकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा किया.

दो हफ्तों के अंदर ज्ञापन सौंपेगी टीटीके
जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आदेश तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक केंद्र सरकार लाइसेंस रद्द नहीं करने के संयुक्त उपक्रम कंपनी के ज्ञापन पर कोई फैसला न कर ले. कोर्ट ने ‘टीटीके प्रोटेक्टिव डिवाइसेज लिमिटेड’ को दो हफ्तों के अंदर अपना ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही इस तरह के कंडोम के निर्माण और बिक्री की संख्या ‘खाते में दर्ज करने’ के लिए भी कहा है.

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क्या है पूरा मामला
याचिका के मुताबिक, टीटीके को 2001 में कंडोम बनाने के लिए लाइसेंस दिया था. जब रिकेट ने 2015 में इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो केंद्र सरकार ने लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन उसके प्रोडक्ट को 'नए ड्रग' की श्रेणी में नहीं रखा. इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया कि किसी प्रोडक्ट को नए ड्रग प्रोडक्ट की श्रेणी में रखने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी की जरूरत होती है, जो टीटीके के पास नहीं है. इसलिए लाइसेंस को रद्द किया जाता है.

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