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ED ने पूर्व सपा MLA आरिफ अनवर की 8 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क

ED ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 8 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें बलरामपुर और गोंडा में स्थित फ्लैट, एग्रीकल्चर और कमर्शियल जमीन शामिल है. सूत्रों के अनुसार, बलरामपुर पुलिस द्वारा ईडी को हाशमी के मामलों और संपत्तियों की एक सूची उपलब्ध कराने के बाद ईडी द्वारा कार्रवाई की गई.

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प्रवर्तन निदेशालय (फाइल फोटो)
प्रवर्तन निदेशालय (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बलरामपुर के उतरौला से पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 8 करोड़ रुपये की 21 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें बलरामपुर और गोंडा में स्थित फ्लैट, एग्रीकल्चर और कमर्शियल जमीन शामिल है. एजेंसी ने पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर को जुलाई, 2024 में बलरामपुर के उतरौला से पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया था.

ईडी ने अपने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ईडी लखनऊ ने आरिफ अनवर की 8 करोड़ रुपये की अचल, संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है. जिसमें आरिफ अनवर और उनकी पत्नी रोजी सलमा के नाम बलरामपुर और गोंडा में स्थित फ्लैट, एग्रीकल्चर और कमर्शियल जमीन शामिल है.

 

 

सूत्रों के अनुसार, बलरामपुर पुलिस द्वारा ईडी को हाशमी के मामलों और संपत्तियों की एक सूची उपलब्ध कराने के बाद ईडी द्वारा कार्रवाई की गई. रिपोर्ट में हाशमी से जुड़ी करीब 115 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का जिक्र है. 

हाशमी के खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला भू-माफिया और एक मामला हिस्ट्रीशीटर के रूप में भी दर्ज है. हाशमी ने सरकारी जमीनों पर भी जबरन कब्जा कर लिया था. उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में जून 2023 में बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्रवाई की पूरी विस्तृत रिपोर्ट ईडी को सौंपी गई थी.

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इसके अलावा साल 2013 में विधायक रहने और सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हाशमी ने उनके नाम पर दर्ज सादुल्लाह नगर थाने की जमीन का एक हिस्सा अपने नाम करा लिया था.

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