BMW Crash Case Delhi: बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत को जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की. इसके साथ ही दो अन्य जमानतकर्ताओं की शर्तें पूरी करनी होंगी. कोर्ट की यह कार्रवाई तब हुई जब आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया. जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें पासपोर्ट जमा करना और हर सुनवाई में अदालत में उपस्थित रहना शामिल है.
क्या थी दिल्ली पुलिस की दलील?
कोर्ट ने गुरुवार, 25 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने घटना से संबंधित CCTV फुटेज भी देखी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि न्यू लाइफ नर्सिंग होम में गंभीर बीमारियों और हादसों में घायल लोगों का तुरंत और उचित इलाज संभव नहीं है, जबकि हादसे के स्थान के पास कई स्पेशियलिटी अस्पताल मौजूद थे, लेकिन घायल को वहां नहीं ले जाया गया.
क्या थी गगनप्रीत के वकील की दलील?
इस मामले में आरोपी गगनप्रीत के वकील ने अदालत को बताया कि गगनप्रीत ने घायल अपने पति को छोड़कर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह हर घायल की मदद करने पर आरोप लगाए जाएंगे, तो कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा. पीसीआर को भी कॉल की गई थी और कॉल रिकॉर्ड पुलिस को सौंपा गया. वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइन का गगनप्रीत ने पूरी तरह पालन किया. कोर्ट के निर्देशानुसार सभी पक्षों ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया था.
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी महिला तेज रफ्तार में बीएमडब्ल्यू चला रही थी, जब गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया तो वह सीधे नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल से टकरा गई. इस टक्कर के बाद बाइक पहले डिवाइडर और फिर बस से भिड़ गई, जिससे नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में दिल्ली पुलिस ने बीएमडब्ल्यू जब्त कर ली.