बिहार में आज से भूमि संबंधित दाखिल खारिज को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं. इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि दाखिल खारिज के नियमों में कई साल पहले ही बदलाव हो जाते लेकिन कुछ भू माफिया कोर्ट में चले गए जिसकी वजह से इसमें देरी हुई.
उन्होंने आगे कहा कि जमीन से ही विकास होता है, जब तक जमीन पर सबकुछ सही नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा. जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी है, अगर वो अपनी जमीन बेचते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस से ही एक फॉर्म मिलेगा और दाखिल खारिज की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी. अब उन्हें अंचल कार्यालय जाकर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, RTPS काउंटर नहीं जाना पड़ेगा. इसका लाभ जमीन खरीदने वाले को भी मिलेगा.
राय ने कहा कि नए नियम में रजिस्ट्री कराने के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जायेगा. जालसाजों के चंगुल से बचेगा और 35 दिन के भीतर दाखिल खारिज हो जायेगा. देश के किसी भी कोने से दाखिल खारिज की ऑनलाइन रसीद कटवाकर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा मिलेगा. जिन लोगों ने जमाबंदी नहीं की है.उन्हें पुराने नियम के तहत ही अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज कराना होगा.
उन्होंने आगे कहा कि जमीन विवाद से बचने के लिए लोगों को बंटवारा कर लेना चाहिए. सरकारी लाभ भी उसी को मिलेगा जिसके नाम पर जमाबंदी है. मंत्री ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि परिवार में लोग एक साथ रहें लेकिन बंटवारा और मरना तय है. आज तक कोई साथ में नहीं रहा है. मंत्री ने दावा किया कि नए नियम से जमीन विवादों में कमी आयेगी. साथ ही विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आयेगी और भू माफियाओं पर भी नकेल कसने में मदद मिलेगी.