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राजो सिंह हत्याकांड में अशोक महतो बरी

बिहार के शेखपुरा जिला की एक अदालत ने पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या के मामले में आरोपी अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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बिहार के शेखपुरा जिला की एक अदालत ने पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या के मामले में आरोपी अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

अपर लोक अभियोजक कुमार कमल किशोर ने बताया कि तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के एम तिवारी ने पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या के मामले में आरोपी अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजो सिंह की शेखपुरा जिला स्थित पार्टी कार्यालय में 9 सितम्बर 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

इस मामले में शंभु यादव और अनिल महतो नाम के दो लोगों को नामजद अभियुक्त और अशोक महतो को गैर नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले के दोनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में अभी भी सुनवाई जारी है.

अशोक महतो के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं और वह वर्तमान में नवादा जेल में बंद हैं.

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