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तेलुगू एक्टर मोहन बाबू को चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने चर्चित तेलुगू अभिनेता-निर्माता एम मोहन बाबू को 2010 के चेक बाउंस मामले में मंगलवार को एक साल की सजा सुनाई.

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मोहन बाबू
मोहन बाबू

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने चर्चित तेलुगू अभिनेता-निर्माता एम मोहन बाबू को 2010 के चेक बाउंस मामले में मंगलवार को एक साल की सजा सुनाई. 23वें विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने तेलुगू निदेशक वाई वी एस चौधरी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में उन पर 41.75 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया.

चौधरी के वकील के. सत्य साईबाबा ने बताया कि मोहन बाबू की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी श्री लक्ष्मी प्रसन्ना पिक्चर्स को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का जुर्माना भी देने को कहा गया. मामले में कंपनी का भी नाम है. ‘देवदासू’ से चर्चित चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

मोहन बाबू तेलुगू सिनेमा का बड़ा नाम हैं वह अभिनय के अलावा फिल्मों का प्रोडक्शन और निर्देशन भी करते रहे हैं. मोहन बाबू अब तक 757 से ज्यादा फिल्मों में लीड या सपोर्टिव रोल प्ले कर चुके हैं. उन्होंने श्री लक्ष्मी प्रसन्न पिक्चर्स के बैनर तले 80 से ज्यादा फिल्मों का प्रोडक्शन किया है. फिल्मफेयर ने साल 1995 में उन्हें Pedarayudu फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया था. इस फिल्म में रजनीकांत ने भी अहम भूमिका निभाई थी.

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बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. चेक बाउंस केस में दोषी बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1.60 करोड़ रु. प्रति मामला जुर्माना लगाया था, कोर्ट ने राजपाल को 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी.

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