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UPSC CSAT की कटऑफ घटाने पर ट्रिब्‍यूनल जल्‍द करे फैसला, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस मनोज जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में शामिल प्रतियोगियों की अर्जी का निपटारा जल्द किया जाए. कोर्ट के आदेश के बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राधिकरण अगली सुनवाई तक अपना फैसला सुना सकता है.

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UPSC CSAT CutOff
UPSC CSAT CutOff

UPSC CSAT CutOff: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्‍यूनल को आदेश दिया है कि वो UPSC की ओर से 2023 के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे भाग (CSAT) के लिए कट ऑफ 33 फीसदी की बजाय 23 फीसदी करने की मांग पर शीघ्र फैसला करे. इसके लिए जल्दी से जल्दी पक्षकारों और हितधारकों के साथ सुनवाई करे. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 06 जुलाई को तय की है. 

कोर्ट के आदेश के बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राधिकरण अगली सुनवाई तक अपना फैसला सुना सकता है. जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस मनोज जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में शामिल प्रतियोगियों की अर्जी का निपटारा जल्द किया जाए. 

पीठ ने इस बाबत फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया. प्रतियोगी छात्रों ने न्यायाधिकरण के 09 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें छात्रों की कट ऑफ घटाने की मांग पर कोई दलील सुनने से साफ मना करते हुए उसे खारिज कर दिया गया था.

पीठ ने छात्रों की याचिका सुनते हुए प्राधिकरण से जल्दी इसका न्यायोचित निपटारा करने को कहा है. छात्रों ने अपनी याचिका में कहा है कि ये मामला तात्कालिक प्रवृत्ति का है, लिहाजा इसका उपाय भी फौरी ही होगा. इसके आधार पर फिलहाल परीक्षा परिणाम को रोकना उचित होगा क्योंकि अगर प्राधिकरण इस पर सहमत होता है तो इससे लाखों प्रतियोगी प्रभावित होंगे. 

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