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छत्‍तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 12 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

कुल 12,489 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें से 6,288 असिस्‍टें टीचर के पद, 5,772 शिक्षकों के पद और 432 लेक्‍चरर के पद हैं. परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी.

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Sarkari Naukri
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Sarkari Naukri: छत्तीसगढ़ राज्‍य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राज्‍य सरकार ने गुरुवार को राज्य में 12,489 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह कदम साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रिक्तियां सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरी जाएंगी और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 06 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इन पदों पर की जाएगी भर्ती
कुल 12,489 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें से 6,288 असिस्‍टें टीचर के पद, 5,772 शिक्षकों के पद और 432 लेक्‍चरर के पद हैं. परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी. उम्‍मीदवार आवेदन, चयन और भर्ती की पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे.

कोर्ट के आदेश के बाद आया फैसला
राज्‍य में नियुक्ति प्रक्रिया को 58 प्रतिशत आरक्षण के साथ जारी रखने का ये कदम 01 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद  उठाया गया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के 2012 के आदेश को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया था.

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उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया. इसके बाद, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में समग्र कोटा बढ़ाकर 76 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करते हुए दो संशोधन विधेयक पारित किए. ये दोनों विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए राजभवन में लंबित हैं.

विधेयकों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति कोटा 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

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