गुजरात के भरूच में एलुमनी मीट (छात्र सम्मेलन) के दौरान एक पूर्व छात्रा से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस वारदात को पीड़िता के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल ने अंजाम दिया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले की जांच के साथ आरोपी की तलाश कर रही है.
पुलिस निरीक्षक वीएस वंजारा ने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल का नाम कमलेश रावल है. उसने पहले भी पीड़िता का बलात्कार किया था, जब वो 2021-22 में स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी. पुलिस ने बताया कि उसने पहले की घटना की रिपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि आरोपी ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी. पिछले साल 1 दिसंबर को आयोजित एलुमनी मीट के दौरान भी आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया.
इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस घटना की जानकारी दी. वे लोग उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंचे. आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार, हमला, आपराधिक धमकी, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. जिला मानव तस्करी निरोधक इकाई मामले की जांच कर रही है.
बताते चलें कि पिछले महीने दिसंबर में भरूच जिले में 11 वर्षीय लड़की को उसके घर से अगवा करके बलात्कार करने का मामला सामने आया था. ये वारदात जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी मजदूर के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस उपाधीक्षक कुशल ओझा ने बताया कि 36 वर्षीय आरोपी झारखंड का मूल निवासी थी.
वो पीड़ित लड़की की घर के बगल में ही रहता था. उसके पिता के साथ उसी कारखाने में काम करता था. लड़की अपने घर के पास खेल रही थी. उसी वक्त आरोपी वहां आया. उसे अगवा करके अपने साथ झाड़ियों में ले गया. आरोपी ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना डाला. इस दौरान वो चीखने-चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर मां मदद के लिए तुरंत पहुंची. उन्होंने देखा कि बेटी खून से लथपथ पड़ी हुई थी.
उसको गंभीर आंतरिक चोटें आई. उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पहले प्राथमिक उपचार के बाद उसे वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. आरोपी शादीशुदा है. उसके दो बच्चे हैं. वो पीड़िता के परिवार को पहले से जानता था.