इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 एक अप्रैल 2024 से उपलब्ध करा दिया है. अब टैक्सपेयर्स पोर्टल पर ITR1-4 तक फॉर्म चुनकर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है. इसका मतलब है कि बिना किसी शुल्क के आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या होता है ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 और इसे कौन भर सकता है?
क्या होता है ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4?
आयकर विभाग कमाई के हिसाब से टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश करता है. उसी के हिसाब से एक टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरना होता है. आईटीआर 7 तरह के होते हैं, जिसमें ITR1, ITR2, ITR3 और ITR4 शामिल हैं. यहां बताया जा रहा है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए.
किसे भरना चाहिए ITR1 फॉर्म
आईटीआर 1 या सहज फॉर्म उन लोगों को भरना चाहिए, जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से कम है. यह कमाई सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्सेज से हो सकता है. घर या प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं. 5000 रुपये की कमाई करने वाला किसान भी इस फॉर्म को भर सकता है.
1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई, कैपिटल गेन करने वाले, बिजनेस या अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश, एक बिजनेसमैन, HNI इन्वेस्टर्स और किसी कंपनी का डायरेक्टर इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं हैं.
ITR2 फॉर्म कौन भर सकता है?
अगर सालाना कमाई की लिमिट 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आईटीआर 2 भरा जा सकता है. इसके अलावा, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले, खेती से 5000 रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले, घुड़सवारी की सट्टेबाजी से इनकम, लॉटरी या लीगल गैंबलिंग से कमाई, किसी कंपनी में निवेश करने वाले या किसी कंपनी का डायरेक्टर इस फॉर्म को भर सकते हैं.
ITR3 फॉर्म
इस फॉर्म को वह व्यक्ति या HUF भर सकते हैं, जिसकी कमाई अपने बिजनेस या पेशा से हो रही है. आईटीआर 2 से होने वाली कमाई भी इसमें शामिल है. इसके अलावा, अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों से कमाई करने वालों को भी यह फॉर्म भरना चाहिए. साथ ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से कमाई होती हो तो आईटीआर फॉर्म -3 भरा जा सकता है.
ITR4 फॉर्म
यह फॉर्म व्यक्ति विशेष और HUF, जिनकी कमाई 50 लाख सालाना या उससे ज्यादा है तो आईटीआर 4 फॉर्म भरना चाहिए. इनकम टैक्स की धारा 44एडी और 44एई के तहत इनकम होती है तो यह फॉर्म भरना होता है. सैलरी, पेंशन या अन्य सोर्स से कमाई करने वाले आईटीआर 4 भर सकते हैं.