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RBI का बड़ा कदम, अब जनधन अकाउंट पर भी मिलेंगी ये सब सुविधाएं!

भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब इन अकाउंट्स पर भी बाकी बचत खातों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

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अब जनधन खातों पर भी ये सुविधाएं (Photo: File/ITG)
अब जनधन खातों पर भी ये सुविधाएं (Photo: File/ITG)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. 1 अक्‍टूबर से रिजर्व बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट को अपग्रेड करने के प्रस्ताव का ऐलान किया, जिसमें बाकी सेविंग अकाउंट की तरह ही इस तरह के खाते में सभी सुविधाएं दी जाएंगी और वह भी फ्री में. 

इन सुधारों का उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित अनुभव प्रदान करना, पहुंच बढ़ाना और खाताधारकों, खासकर कम आय वाले और ग्रामीण ग्राहकों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56.6 करोड़ से ज्‍यादा BSBD खाते पहले ही खोले जा चुके हैं, जिनमें 2.67 ट्रिलियन से ज्‍यादा डिपॉजिट है. 

आरबीआई ने कहा कि यह बदलाव BSBD खातों के ग्राहकों की बदलती जरूरत और डिजिटल बैंकिंग के साथ जोड़कर वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं. आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग सेक्‍टर के चल रहे डिजिटलाइजेशन के लिए एक ऐसे BSBD खाते की आवश्यकता है जो कस्‍टमर्स की बदलती जरूरतों के कारण हो. ये निर्देश BSBD खाताधारकों के लिए ग्राहक सेवा में सुधार और वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा. 

क्‍या-क्या कस्‍टमर्स को मिलेगा? 
प्रस्‍तावित नियमों के तहत बैंकों को BSBD अकाउंट को एक नियमित बैंकिंग सेवा मानना होगा और अनिवार्य सुविधाएं फ्री में देनी होंगी. जिसमें असीमित जमा, एटीएम या डेबिट कार्ड, सालाना कम से कम 25 पन्नों वाली चेकबुक और मुफ्त इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग शामिल है. न्यूनतम राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. इन अकाउंट्स में हर महीने ATM ट्रांसफर समेत कम से कम चार बार फ्री विड्रॉल की सुविधा भी मिलेगी. 

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BSBD अकाउंट और अन्‍य सेविंग अकाउंट के बीच अंतर समझाना होगा  
आरबीआई ने बैंकों को बीएसबीडी खातों की विशेषताओं और उपलब्धता का प्रचार करने को भी कहा है. बैंकों को संभावित ग्राहकों को बीएसबीडी और अन्य बचत खातों के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करना होगा. इससे यह तय होगा कि सभी व्यक्ति, जिनमें वर्तमान में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोग भी शामिल हैं, इन बुनियादी वित्तीय सेवाओं को समझ सकें और उनका उपयोग कर सकें. 

एक ग्राहक बैंकिंग प्रणाली में केवल एक ही बीएसबीडी खाता रख सकता है. अगर ग्राहक का उसी बैंक में पहले से ही बचत खाता है, तो उसे बीएसबीडी खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद करना होगा. अगर कस्‍टमर्स तय अवधि के भीतर खाता बंद करने का रिक्वेस्‍ट नहीं करता है, तो बैंक एक नोटिस जारी करेगा और सेविंग अकाउंट बंद करने से पहले 30 दिन का अतिरिक्त समय देगा. 

डिजिटल लेनदेन सिस्‍टम, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और प्वाइंट ऑफ सेल (POS) लेनदेन, बीएसबीडी खाताधारकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध होंगी. 

अन्‍य सर्विस भी मिल सकती हैं
बैंक बीएसबीडी खाताधारकों को शुल्क के साथ या बिना शुल्क के अतिरिक्त सर्विस भी दे सकते हैं. ग्राहक लिखित अनुरोध पर, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग समेत सात दिनों के भीतर अपने मौजूदा बचत खाते को बीएसबीडी खाते में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंकों को आवेदकों से यह ऐलान करना होगा कि वे किसी अन्य बैंक में दूसरा बीएसबीडी खाता नहीं खोलेंगे.

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RBI ने अनुपालन की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तय की है. सभी बीएसबीडी खाते आरबीआई के मास्टर निर्देश जैसे केवाईसी आदि का पादन करना होगा. ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, RBI ने बैंकों को BSBD खातों के लिए आंतरिक लोकपाल प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया है.  

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