रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस मिनिमम से नीचे आने पर उसे सूचित करें. RBI ने कहा कि यदि उचित समय में खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं आता है, तो अकाउंट होल्डर को सूचित करने के बाद ही जुर्माना लगाया जाना चाहिए. ATM पर 5 से अधिक ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज
इसके अलावा RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस तरह के खातों में न्यूनतम बैलेंस में आई कमी के अनुरूप ही जुर्माना लगाएं. न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाने संबंधी गाइडलाइन 1 अप्रैल, 2015 से लागू हो जाएंगे.
रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए जारी अधिसूचना में कहा, 'यह फैसला किया गया है कि बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने की स्थिति बैंक इन अतिरिक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें.' निर्देश के मुताबिक, जुर्माना उसी अनुपात में लगाया जा सकता है, खाते में न्यूनतम बैलेंस में जितनी कमी आई हो.
न्यूनतम बैलेंस से कम जमा रहने पर बैंक को ग्राहक को SMS, ईमेल या लेटर के जरिए सूचित करना चाहिए और उन्हें बैलेंस को उचित स्तर पर लाने के लिए एक माह का समय देना चाहिए, जिससे उन पर जुर्माना न लगे.
- इनपुट भाषा