Mobile number portability: दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (MNP) के तहत आने वाले नए ग्राहकों के लिए अलग टैरिफ रखने के टेलीकॉम कंपनियों के चलन पर रोक लगा दी है. TRAI ने कहा है कि इस मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता.
गौरतलब है कि ग्राहकों को नंबर पोर्टबिलिटी सुविधा के तहत अपने सिम कार्ड लेने के लिए कंपनियां ग्राहकों को आकर्षक टैरिफ ऑफर करती हैं. इससे आकर्षित होकर ग्राहक अपना ऑपरेटर छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब सिम कार्ड लेना भी काफी आसान है.
अलग टैरिफ देना वैध नहीं
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा, 'दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से पोर्ट वाले ग्राहकों को अलग टैरिफ देना वैध नहीं है और यह वाजिब नहीं है. इस तरह के वर्गीकरण के पीछे साफतौर से इरादा प्रतिस्पर्धियों को चोट पहुंचाना है. यह भेदभावपरक और नियमों के खिलाफ है.'
जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से सिर्फ वही टैरिफ ऑफर करने को कहा है जिसकी जानकारी उन्होंने ट्राई को दी है. ट्राई ने कहा कि सभी तरह के टैरिफ को 'TRAI के नियमों/निर्देशों/आदेशों के अनुरूप होना चाहिए. ट्राई के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी.
क्या कहना है कंपनियों का
ट्राई ने कहा कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स से इस तरह की शिकायतें मिली हैं जिनमें वे एक-दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उनका प्रतिद्वंद्वी एमएनपी के लिए खास टैरिफ दे रहा है. वहीं इस आरोप पर कुछ कंपनियों का कहना है वे खुद ऐसा कोई आकर्षक टैरिफ नहीं दे रहीं, हो सकता है उनका चैनल पार्टनर उनकी सहमति के बिना इस तरह का टैरिफ ऑफर कर रहा हो.