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पैन-आधार लिंक, ‘विवाद से विश्वास योजना’ का बढ़ा समय, टैक्सपेयर्स के लिए कई राहतों की घोषणा

कोरोना से जूझ रही देश की आबादी और टैक्सपेयर्स को राहत पहुंचाने के लिए आज सरकार ने गई घोषणाएं की. इसमें पैन-आधार लिंक और विवाद से विश्वास योजना का समय बढ़ाया जाना शामिल है. 

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वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ‘आवास में निवेश पर टैक्स छूट लेने की अवधि बढ़ी’
  • ‘आवास में निवेश 1 अप्रैल या उसके बाद होना जरूरी’
  • ‘पेनल्टी ऑर्डर भी 30 सितंबर तक जारी होंगे’

कोरोना से जूझ रही देश की आबादी और टैक्सपेयर्स को राहत पहुंचाने के लिए आज सरकार ने गई घोषणाएं की. इसमें पैन-आधार लिंक और विवाद से विश्वास योजना का समय बढ़ाया जाना शामिल है. 

अब 30 सितंबर तक करें पैन-आधार लिंक
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स 30 जून की बजाय 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं.

विवाद से विश्वास भुगतान 31 अगस्त तक
इसी के साथ सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ के तहत बिना ब्याज के भुगतान के लिए समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दी है. वहीं योजना के तहत ब्याज के साथ भुगतान करने की सीमा को और दो महीने यानी 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

आवास में निवेश पर कर छूट की अवधि बढ़ी
इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने आवास में निवेश पर कर छूट की समयसीमा भी तीन महीने बढ़ाई है. आवास में निवेश पर कर छूट का लाभ लेने वाले करदाता अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक किए गए निवेश पर ये छूट ले सकते हैं. इसके लिए निवेश 1 अप्रैल 2021 के बाद ही किया जाना चाहिए.

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टैक्स असेसमेंट, पेनल्टी ऑर्डर भी 30 सितंबर तक 
केन्द्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स एसेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर जारी करने की लिमिट भी तीन महीने बढ़ाई है. इसके चलते अब टैक्स ऑर्डर, एसेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर 30 जून की बजाय 30 सितंबर तक जारी किए जा सकेंगे.

टैक्स कंप्लायंसेस के लिए 15 दिन से 2 महीने का एक्सटेंशन
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई कंप्लायंस की समय सीमा को भी 15 दिन 2 महीने आगे बढ़ा दिया है. इसमें TDS स्टेटमेंट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई है. टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी डेट 15 जुलाई की जगह 31 जुलाई, फॉरेन रेमिटेंस स्टेटमेंट दाखिल करने की तारीख 15 जुलाई से 31 जुलाई, ट्रस्ट या संस्था के रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 जून से 31 अगस्त, नो-टीडीएस क्लेम मामलों के फॉर्म अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है.

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