बिहार में वोटर लिस्ट के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त 2025 को प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. साथ ही अब सभी पात्र मतदाताओं को 1 सितंबर 2025 तक अपने नए फोटो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सौंपनी होंगे, ताकि उन्हें नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जा सके.
दरअसल, 24 जून से 25 जुलाई तक चले गणना चरण के बाद 1 अगस्त को राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी है. उन मतदाताओं की अलग से सूची भी जारी की गई है, जिनके नाम 24 जून की सूची में थे लेकिन 1 अगस्त की सूची से गायब हैं.
नई लिस्ट के अनुसार, वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा नामों को हटा दिया गया है. इस लिस्ट में 7.24 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. हटाए गए लोगों में ज्यादातर लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं.
चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है.
1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट मैदान में
राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस संपूर्ण प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं. ये एजेंट अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की निगरानी कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक भी कर रहे हैं.
कहां और कैसे करें नाम की जांच
हर नागरिक https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने EPIC नंबर से अपना नाम देख सकता है और यदि कोई गलती, छूट या नाम में गड़बड़ी हो तो क्लेम या आपत्ति दर्ज कर सकता है.
विशेष कैंप की व्यवस्था
राज्य के सभी ब्लॉक सह अंचल कार्यालयों और नगर निकाय कार्यालयों में रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए गए हैं. ये कैंप 1 सितंबर तक जारी रहेंगे, जिनमें कोई भी नागरिक जाकर सुधार या नया नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है.
युवा मतदाताओं के लिए अभियान
1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. अभी तक 3,223 युवाओं ने अपना फॉर्म और घोषणा पत्र भरकर जमा किया है.
कोई दावा या आपत्ति नहीं
1 अगस्त दोपहर 3 बजे से लेकर 2 अगस्त दोपहर 3 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दाखिल नहीं की गई है.