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एशिया के इस देश में समलैंगिकों को मिली बड़ी आजादी, अब कर सकते हैं शादी

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 9:13 PM IST
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समलैंगिकों के अधिकार को लेकर जापान की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब वहां समलैंगिक संबंध रखने वाले दो लोग आसानी से कानूनी तरीके से शादी कर पाएंगे. अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं देना "असंवैधानिक" है.

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जापान की एक जिला अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में समान-लिंग वाले लोगों की शादी को वैधता देना एक ऐसे देश में बेहद महत्वपूर्ण जीत है जहां संविधान अभी भी "दोनों लिंगों की आपसी सहमति" के आधार पर विवाह को परिभाषित करता है. फैसले के बाद समर्थकों ने अदालत के सामने इंद्रधनुषी झंडे और बैनर लहराए.

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पूरे जापान के लिए एक्टिविस्ट ग्रुप मैरेज के डायरेक्टर और प्राइड हाउस टोक्यो के प्रतिनिधि 44 वर्षीय गॉन मत्सुनाका ने कहा, "इसका फैसले का मूल्य  अंतहीन है. "जब तक इसकी घोषणा नहीं की गई थी, तब तक हमें नहीं पता था कि यह वही आजादी है जो हमें मिलेगी और मैं बहुत खुश हूं."

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बता दें कि जापानी कानून को एशियाई मानकों द्वारा अपेक्षाकृत उदार माना जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण ने एलजीबीटी समुदाय को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर अदृश्य रखा है. 2019 में समान लिंग के विवाहों को वैध करने वाला ताइवान एशिया में पहला देश था.

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जापान में मौजूदा नियमों के तहत, समान-लिंग वाले जोड़ों को कानूनी रूप से शादी करने की अनुमति नहीं है, वे अपने साथी की संपत्ति को विरासत में नहीं दे सकते हैं - जैसे कि वे जिस घर को साझा कर सकते हैं - और साथ ही उनके भागीदारों के बच्चों पर माता-पिता का अधिकार नहीं होता है.
 

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