UP: 69,000 शिक्षामित्रों पर SC का आदेश- 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे.

Advertisement
(प्रतीकात्मक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 18 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 6:57 PM IST

  • 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने में पूरी हो भर्ती प्रक्रिया

ने अपने आदेश में इसके साथ ही यह भी कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का भी निर्देश दिया है.

शिक्षा मित्रों को अब 12 की जगह 14 सीएल मिलेंगे

ने हाल ही में शिक्षा मित्रों का आकस्मिक अवकाश दो दिन बढ़ाने का फैसला लिया है. अब शिक्षा मित्रों को साल भर में मिलने वाले 12 आकस्मिक अवकाश की जगह 14 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे. यानी सरकार ने शिक्षा मित्रों को 2 दिन का अवकाश बढ़ा दिया है.

शिक्षा मित्र लंबे समय से सरकार पर बना रहे थे दबाव

आपको बता दें कि प्रदेश भर के पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. सरकार से शिक्षा मित्रों की तमाम मांगे हैं. उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है. नियुक्ति के अलावा शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी कर रहे थे.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »