UP: कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, दिखाने होंगे ये दस्तावेज

कोरोना के चलते कई परिवार, महिलाएं और बच्चे बेसहारा हो गए. ऐसे में अब यूपी सरकार ने कोविड-19 मृतकों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया है. राज्य सरकार कोरोना मृतकों के परिवारों को 50 हजार रुपये की राहत राशि देने जा रही है.

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UP government to give relief amount to families of corona died UP government to give relief amount to families of corona died

अभिषेक मिश्रा

  • लखनऊ,
  • 18 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST
  • मृतक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लाना जरूरी
  • दस्तावेजों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचें परिवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोविड-19 मृतकों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया है. राज्य सरकार कोरोना मृतकों के परिवारों को 50 हजार रुपये की राहत राशि देने जा रही है. हर एक परिवार जिसके सदस्य की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है, उसे यह राहत राशि दी जाएगी.

इस राशि के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले तीस दिनों में मृत्यु को समय सीमा माना जा सकता है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल्द ही इस संबंध में डीटेल गाइडलाइन जारी की जाएगी. 

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सीएम योगी ने रविवार 17 अक्टूबर को कोविड प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक में कहा था कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ खड़ी है. इसी तरह कोरोना के कारण बेसहारा बच्चों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी, वहीं बेसहारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित न रहे. इसकी निगरानी और पारदर्शिता के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला कमेटी का गठन किया जाए. इस समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा.

योजना के लाभ के लिए नियम और योग्यता

-कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार देने की घोषणा के साथ ही शासन ने डीएम को नोडल अधिकारी के रूप में इसके नियम व मुआवजे की जिम्मेदारी दी है. इसमें कोरोना मरीज की मौत पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए.
-इसके अलावा यदि एक महीने बाद भी मृत्यु होती है तो डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है. पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीएम कार्यालय पहुंच सकते हैं.
-खास बात यह है कि परिवार के मुखिया के नाम पर दिया जाने वाला लाभ मृतक की पत्नी या घर में बची किसी अन्य महिला को ही दिया जाएगा.

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इसके अलावा मृतक के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जरूरी होगी. साथ ही मृतक के साथ अपने संबंध बताने से जुड़ा कोई सरकारी दस्तावेज भी साथ लाना होगा.

 

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