केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.
ट्वीट में कहा गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए ही पेनाल्टी और जुर्माने की राशि नहीं बढ़ाई गई है बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा खराब सड़कें बनाने पर भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.
उन्होंने कहा कि अब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर सरकार निगरानी रखेगी. अगर सड़क के ठेकेदार खराब सड़क, खराब डिजाइन, सड़कों के निर्माण के दौरान खराब सामग्री का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. सड़कों के रख-रखाव में अगर लापरवाही बरती जाती है तो ठेकेदारों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
यातायात के नए संसोधित नियमों के लागू होने के बाद गडकरी लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं. वो लगातार नियमों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि फॉल्टी कंपोनेंट और व्हीकल निर्माताओं पर भी जुर्माना लगेगा.
इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए मीडिया को फटकार लगाई. अपने ट्वीट में गडकरी ने एक समाचार चैनल के पोस्ट को साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'मुझे माफ कीजिए, आज एक बार फिर मीडिया के हमारे कुछ दोस्तों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गंभीर विषय का मजाक उड़ाया.'
उन्होंने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस तरह की गंभीर मामले पर लोगों के बीच फर्जी सूचनाएं न फैलाएं.'
एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था, 'नया मोटर वाहन अधिनियम: आपको आधे बाजू के कपड़े पहनने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है.'
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