कोरोना, व्हीट प्राइस... पहले भी कई बार लागू किया गया ECA, जानिए किस स्थिति में ऐसा होता है

ईरान जंग के बीच सरकार ने घरेलू LPG सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए Essential Commodities Act लागू किया है. इससे पहले भी कई बार ऐसा किया जा चुका है.

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गैस सिलेंडर कि किल्लत रोकने के लिए सरकार ने लागू किया ECA (Photo: PTI) गैस सिलेंडर कि किल्लत रोकने के लिए सरकार ने लागू किया ECA (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 12:14 PM IST

ईरान जंग के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद देश के अंदर एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता देना और किसी भी तरह की कमी या जमाखोरी को रोकना है.

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दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार इस कानून का इस्तेमाल कर चुकी है. 

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सरकार ने गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के वक्त इस कानून को लागू किया था. 

कब-कब लागू किया गया ECA?

आखिरी बार केंद्र सरकार ने 26 अगस्त, 2025 को ESA लागू किया था, जिससे ट्रेडर्स/होलसेलर्स के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट 3,000 मीट्रिक टन (MT) से घटाकर 2,000 MT कर दी जाए और रिटेलर्स के लिए लिमिट 10 MT से घटाकर 8 MT कर दी जाए. इसने प्रोसेसर्स पर भी मंथली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी (MIC) के 60 फीसदी पर लिमिट लगा दी, जिसे 70% MIC से घटा दिया गया. यह लिमिट 31 मार्च, 2026 तक रहेगी और यह केंद्र की 'त्योहारों के मौसम से पहले गेहूं की कीमतों को कम करने की लगातार कोशिशों' का हिस्सा है. 

यह भी पढ़ें: सरकार ने गैस किल्लत के बीच लागू किया ECA... समझिए इसका क्या है मतलब

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अप्रैल 2020: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगने पर, केंद्र ने ECA लागू किया और राज्यों से भी ऐसा करने को कहा, जिससे लोगों को सही दाम पर ज़रूरी सामान मिल सके और जमाखोरी से बचा जा सके. लेबर सप्लाई कम होने की वजह से प्रोडक्शन में हुए नुकसान को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने स्टॉक लिमिट लगा दी, कीमतें तय कर दीं. ब्लैक मार्केटिंग न हो, यह पक्का करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया था.

सितंबर 2020: कोरोना काल के दौरान जैसे ही देश में लॉकडाउन हटाया गया, पार्लियामेंट के जरिए इकॉनमी को किकस्टार्ट करने के लिए ECA में एक बदलाव किया गया. अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाने के तिलहन और तेल पर स्टॉक लिमिट को डीरेगुलेट करते हुए, पार्लियामेंट ने ECA लगाने के लिए नई शर्तें लगाईं.

अगस्त 2022: जुलाई के लिए रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होने से कुछ घंटे पहले, केंद्र ने ECA लागू किया था और राज्यों से ट्रेडर्स के पास मौजूद तुअर दाल के स्टॉक पर नज़र रखने और उसे वेरिफ़ाई करने को कहा. डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े तुअर दाल उगाने वाले राज्यों में ज़्यादा बारिश और पानी भरने की वजह से पिछले साल के मुकाबले खरीफ की बुआई धीमी होने की वजह से जुलाई के बीच से तुअर दाल की कीमतें बढ़ रही थीं. अप्रैल 2022 से महंगाई 7 फीसदी से ज़्यादा बनी हुई थी.

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यह भी पढ़ें: LPG प्रोडक्शन बढ़ाने और सप्लाई बहाल रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम, लागू किया गया ECA

सितंबर 2023: गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के डर से, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर के लिए स्टॉक लिमिट 3,000 MT से घटाकर 2,000 MT कर दी. जमाखोरों द्वारा बनाई गई ‘कृत्रिम कमी’ को दोषी ठहराते हुए, केंद्र ने सभी गेहूं-स्टॉकिंग संस्थाओं से गेहूं स्टॉक लिमिट पोर्टल पर रजिस्टर करने, हर हफ्ते स्टॉक का स्टेटस अपडेट करने और लिमिट से ज़्यादा होने पर इसे कम करने के लिए कहा.

दिसंबर 2023: देश के कई इलाकों में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतें वैसी ही रहीं, इसलिए ट्रेडर्स और होलसेलर्स के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट और घटाकर 1,000 MT कर दी गई. रिटेलर्स की स्टॉक लिमिट आउटलेट्स पर 10 MT से घटाकर 5 MT कर दी गई और प्रोसेसर्स की लिमिट 75% से घटाकर 70% MIC कर दी गई. केंद्र ने ECA लागू करने का कारण ओवरऑल फूड सिक्योरिटी बताया.

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