Corona Holi Guidelines: कोरोना के मद्देनजर होली पर सख्ती, जानें अपने-अपने राज्यों की गाइडलाइंस

दिली में होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.

Advertisement
होली सेलिब्रेशन (Photo: Getty Images) होली सेलिब्रेशन (Photo: Getty Images)
  • कोरोना के चलते होली पर लागू रहेगी सख्ती
  • राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस
  • नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Corona Holi Guidelines: देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है. ऐसे में त्योहारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है तो वहीं यूपी में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी. महाराष्ट्र सरकार ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों के लिए चिंता का सबब बन गया है. ऐसे में आइए जानते हैं होली पर किन-किन राज्यों में क्या-क्या गाइडलाइंस हैं. 

Advertisement

होली पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन

बात अगर दिल्ली की करें तो यहां होली के दिन (29 मार्च) दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी. हालांकि, 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व के समय के हिसाब से संचालित होगी. दिल्ली में आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात आदि के दौरान सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर रोक रहेगी. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को बताया कि महत्वपूर्ण रोड पर पुलिस की तैनाती रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा. नाकों पर चेकिंग की जाएगी. इसकी लिए स्पेशल टीम बनाई गईं हैं. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी.

Advertisement

महाराष्ट्र में जुर्माना

महाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है. रेस्तरां, पार्क और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. हालांकि, खाने की डिलीवरी में छूट दी गई है. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की सख्त मनाही है. मुंबई की मेयर ने होली घर में ही मनाने की अपील की है.  

चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसले लिए कड़े 

वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने होली मिलन समारोहों को रद्द कर दिया है. साथ ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी होली कार्यक्रम करने की मनाही का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने अपने आदेश में लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए सलाह दी है. सुखना लेक, मॉल, बाजार और मंडियों में कोविड के नियमों को लेकर सख्ती रखी जाएगी. सुखना लेक में 29 मार्च को एंट्री बैन रहेगी. 

यूपी में भी सख्त नियम लागू  

उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा. प्रशासन की इजाजत के बिना जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. योगी सरकार ने प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क को फिर से एक्टिव करने का आदेश दिया है. जुलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल होने की मनाही है. साथ ही जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है. 

Advertisement

हरियाणा में होली के सार्वजनिक उत्सव बैन

हरियाणा में होली के त्यौहार को लेकर सार्वजनिक उत्सव पर रोक है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है. लोग घरों में त्योहार मनाएं. सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न किये जाएं.  

बिहार सरकार ने भी जारी किए दिशा-निर्देश

बिहार सरकार की तरफ से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए, होली और शब-ए-बारात त्योहार को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है. जैसे कि होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि और आयोजन की अनुमति नहीं होगी. 

इसके अलावा होलिका दहन के अवसर पर कम से कम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे और इस अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना आवश्यक होगा. वहीं शब-ए-बारात के अवसर पर भी लोगों से एक स्थान पर कम से कम इकट्ठा होने को कहा गया है. 

गुजरात सरकार का आदेश 

गुजरात में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया है. होलिका दहन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि भीड़ इकट्ठा न हो. कोविड-19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन हो. 

Advertisement

एमपी में सीएम की अपील  

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे लॉकडाउन है. इस बीच होली को देखते हुए सीएम शिवराज चौहान ने कहा है कि जब आपात स्थिति होती है तो हमें त्योहारों को मनाने के तरीकें बदलने होते हैं. इस बार सारे त्योहारों के दौरान संयम की ज़रूरत है. मेरी अपील है लोग घरों के अंदर ही रहें. सार्वजनिक प्रोग्राम करने और उसमें शामिल होने से बचे. 

उत्तराखंड में होली के नियम 

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, होलिका दहन के दौरान क्षमता के सिर्फ 50 प्रतिशत ही लोग शामिल हो सकते हैं. 60 साल से ज्यादा और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे समारोह में न जाएं व गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति भी समारोह से बचें. कंटेन्मेंट जोन में होली पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी, हालांकि, लोग अपने घरों में ये त्योहार मना सकते हैं. रंगों से परहेज करें. खानपान की वस्तुओं को वैसे तो एक दूसरे के न दें, मगर अगर ऐसा होता है तो डिस्पोजल का इस्तेमाल करें. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »