हमीरपुर: अवैध सड़क निर्माण पर वन विभाग का शिकंजा, दो JCB जब्त

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिना अनुमति वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण किए जाने पर वन विभाग ने दो जेसीबी जब्त की है. यह कार्य रात में भर्मेली चौक से भर्मेली गांव तक चल रहा था. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और ऑपरेटर को पकड़ लिया. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई जारी है.

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 AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर). AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).

aajtak.in

  • हमीरपुर,
  • 03 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 4:37 PM IST

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में वन विभाग ने बिना अनुमति वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किए जाने पर दो जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई वन विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई. वहीं, वन विभाग की टीम पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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वन विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, विभाग को सूचना मिली थी कि भर्मेली क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि एक जेसीबी मशीन सड़क पर खड़ी थी, जबकि दूसरी जेसीबी वन क्षेत्र की भूमि को नुकसान पहुंचा रही थी.

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जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो जेसीबी ऑपरेटर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे 200 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध कार्य रात के समय भर्मेली चौक से भर्मेली गांव तक हमीरपुर-सुजानपुर रोड पर किया जा रहा था. 

वहीं, इस कार्रवाई के संबंध में वन मंडल अधिकारी (DFO) अंकिता सिंह ने बताया कि वन विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अब तक लगभग 15 मीटर वन भूमि को नुकसान पहुंचाया गया है, हालांकि इस दौरान कोई पेड़ नहीं काटा गया है.

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कानूनी कार्रवाई और संभावित जुर्माना

वन विभाग का कहना है कि इस मामले में वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जा रही है. अवैध कटाई व भूमि क्षति के मामलों में जुर्माने का प्रावधान है और इसमें प्रति घन मीटर मिट्टी कटाव पर ₹250 का जुर्माना लगाया जा सकता है. टीम पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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