गुजरात HC ने सरकार से मांगा जवाब- सिर्फ हिंदू तीर्थ स्थानों के लिए फंड आवंटन क्यों?

गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के जरिए केवल हिंदू तीर्थ स्थानों के विकास के लिए ही फंड क्यों आवंटित किया जा रहा है.

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गुजरात के सीएम एम विजय रुपाणी (फोटो-इंडिया टुडे आर्काइव) गुजरात के सीएम एम विजय रुपाणी (फोटो-इंडिया टुडे आर्काइव)

सना जैदी / गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 11 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 6:48 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि सिर्फ गैरहिंदू तीर्थ स्थानों के विकास के लिए क्यों फंड आवंटित नहीं किया जा रहा है. दरअसल, अहमदाबाद के रहने वाले मुजाहिद नफीस नाम के शख्स ने गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें याचिकाकर्ता ने गुजरात सरकार के पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के जरिए केवल हिंदू तीर्थ स्थानों के विकास के लिए ही फंड आवंटित किए जाने को लेकर बोर्ड के सामने सवाल किए हैं.

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गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस रेड्डी और जस्टिस वीएम पंचोली ने गुरुवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को जवाब देने के लिए कहा है. याचिकाकर्ता मुजाहिद नफीस ने एक आरटीआई दायर की थी. जिसमें उन्होंने जवाब मांगा था कि पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के जरिए कितने तीर्थ स्थानों के लिए फंड आवंटित किए गए.

आरटीआई के जवाब में 358 शामिल हैं, जबकि दूसरे धार्मिक स्थान जैसे इस्ताम इसाई जैन, सिख, बौद्ध और पारसी धर्म के तीर्थ स्थलों को इस सूची से अलग रखा गया है. मुजाहिद नफीस का कहना है कि एक धर्म के पवित्र स्थलों के लिए फंड आवंटित करना और दूसरे धर्मों को नजरअंदाज करना गैरकानूनी और संविधान का उल्लघंन है.

याचिका में कहा गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार से उम्मीद की जाती है कि सभी नागरिकों से इकट्ठा किए गए टैक्स से किसी एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को ही प्रमोट न किया जाए. जनता का पैसा किसी एक धर्म विशेष के ही तीर्थ स्थलों के रखरखाव में नहीं लगाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा केवल स्थानों के लिए व्यय करना बोर्ड के नियम-कानून के खिलाफ है.

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गैरतलब है कि 1995 में पवित्रयात्रा धाम विकास बोर्ड सरकार के जरिए बनाया गया था. जिसमें अब तक 358 मंदिर शामिल हैं. हालांकि अगर सरकार सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, तो हर धर्म के इसमें आने चाहिए. गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

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