दिल्ली जिमखाना क्लब की देखरेख करने वाली जनरल कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस संस्था के कामकाज में किसी तरह की रुकावट न डाली जाए. यह बात तब सामने आई, जब पता चला कि पिछले साल सितंबर से अब तक क्लब मैनेजमेंट को करीब 48 करोड़ रुपये के बकाया ग्राउंड रेंट को लेकर तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं.
एजेंसी के मुताबिक, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि आखिरी नोटिस अप्रैल में भेजा गया था, जो 22 मई को जारी बेदखली के आदेश से कुछ ही हफ्ते पहले का था.
क्लब के कुछ सदस्यों ने सोमवार को आरोप लगाया कि उन्हें बकाया रकम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने पिछले साल सितंबर, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में नोटिस भेजकर क्लब से कई बार बकाया ग्राउंड रेंट जमा करने को कहा था.
नोटिस से पहले आई थी चेतावनी
इस साल अप्रैल में L&DO ने चेतावनी दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वह प्रॉपर्टी को वापस लेने और क्लब परिसर पर फिर से कब्जा करने के लिए कदम उठाएगा. इस बीच, सोमवार को L&DO को लिखे एक पत्र में भारत सरकार द्वारा गठित क्लब की देखरेख करने वाली आम समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और L&DO से गुजारिश किया कि अगर क्लब को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो क्लब को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जमीन का कोई दूसरा टुकड़ा आवंटित करने पर विचार किया जाए.
कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि क्लब के कामकाज पर असर डालने वाला कोई भी फैसला लागू करने से पहले, सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए. आम समिति ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश के तहत कार्यभार संभालने के बाद से, वह क्लब के प्रशासन और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चार साल से ज्यादा वक्त से काम कर रही है.
समिति ने कहा कि उसके कार्यकाल के दौरान क्लब की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है. 2023-24 के लिए अनुमानित लाभ और हानि विवरण में 9.25 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है, जबकि 2021-22 में 12.39 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इसमें कहा गया कि यह सुधार बिना नई मेंबरशिप जोड़े हासिल किया गया, जो पहले क्लब के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी.
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कमेटी ने आगे कहा कि उसने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, सभी विभागों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए और लेबर विवादों समेत लंबित मुकदमों को कम किया. इसने यह भी दावा किया कि मेंबरशिप रिकॉर्ड को डिजिटाइज और अपडेट करने की कोशिशें की गई हैं. 2022 में ऐसे लगभग 43 प्रतिशत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे.
पत्र के मुताबिक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य ऐसे पेशेवर थे, जो बिना किसी सिटिंग फीस, वित्तीय लाभ या खर्चों की भरपाई के, मानद क्षमता में काम कर रहे थे. कमेटी ने यह भी कहा कि क्लब को दूसरी जगह ले जाने के लिए, कई दशकों में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को फिर से बनाने पर काफी खर्च करना पड़ेगा.
इस बीच, क्लब के सदस्यों ने सोमवार को एक मीटिंग की और प्रस्तावित अधिग्रहण को 'गैर-कानूनी' करार दिया. इसके साथ ही, उन्होंने उस कार्रवाई पर भी चिंता जताई, जिसे उन्होंने संस्था के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई बताया.
सदस्यों ने कहा, "एक जैसे क्लबों के साथ एक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए. क्लब को सरकारी जमीन का 'गैर-कानूनी' इस्तेमाल करने वाला मानना गुमराह करने वाला है. इस जगह का इस्तेमाल हजारों सदस्य और उनके परिवार खेल-कूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए करते हैं."
आम समिति के एक सदस्य ने बताया कि क्लब पर कब्जा होने से रोकने के लिए L&DO और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा, "हम L&DO और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्लब अपनी मौजूदा जगह पर ही चलता रहे."
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सदस्य ने आगे बताया कि अगर क्लब को दूसरी जगह ले जाना पड़ा, तो कमेटी क्लब से जुड़े करीब 600 कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षा की मांग कर रही है. सदस्यों ने यह भी कहा कि सदस्यता के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट इस बात का सबूत है कि क्लब की मांग बहुत ज्यादा है, न कि यह कि क्लब गैर-कानूनी है. उन्होंने संस्था को बंद करने के बजाय उसके कामकाज में सुधार करने की मांग की है.
1913 में स्थापित दिल्ली जिमखाना क्लब को सदस्यों ने राजधानी की सबसे पुरानी खेल और सामाजिक संस्थाओं में से एक बताया, जिसकी विरासत की अहमियत उसकी जमीन की बाजार कीमत से कहीं ज्यादा है.
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