Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला

Khesari Lal Yadav: मामला वर्ष 2019 में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र का है. भोजपुरी अभिनेता पर सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी के बाद भुगतान में दिए गए चेक बाउंस और पैसे के लेनदेन के सम्बंध में दर्ज है.

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Khesari Lal Yadav Khesari Lal Yadav

aajtak.in

  • पटना,
  • 09 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:48 PM IST
  • खेसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
  • साल 2019 से जुड़ा है यह मामला

Non Bailable Warrant Against Khesari Lal Yadav: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सारण जिले के रसूलपुर निवासी खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. छपरा न्यायालय द्वारा खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया गया है. मामला वर्ष 2019 में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र का है. भोजपुरी अभिनेता पर सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी के बाद भुगतान में दिए गए चेक बाउंस और पैसे के लेनदेन के सम्बंध में दर्ज है.

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असहनी गांव निवासी कृष्ण पांडेय के पुत्र मृत्युंजय नाथ पांडेय ने रसूलपुर थाने मे एक प्राथमिकी दर्ज कराकर रसूलपूर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव निवासी मंगरू यादव के पुत्र भोजपुरी सिनेस्टार एवं गायक शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव पर अपने पत्नी चंदा देवी के नाम से उनसे जमीन की खरीददारी करने और जमीन का मूल्य भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

FIR में क्या-क्या लगे आरोप?
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सात कट्ठा ग्यारह धुर जमीन जिसकी कीमत 22 लाख, 80 हजार रुपये आपसी सहमति से तय की गई थी. इस डील के बदले विक्रेता को खेसारीलाल यादव ने 18 लाख का चेक दिया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने इस 18 लाख के चेक को बैंक में भुगतान के लिए जमा किया तो चेक सम्बन्धित खाते में रकम नही होने के कारण बाउंस कर गया.

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इसके बाद विक्रेता ने खेसारी लाल को सम्पर्क कर चेक बाउंस होने की जानकारी देकर अपने जमीन की कीमत मांगी. इसके बाद कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर जमीन विक्रेता ने रसूलपुर थाने में भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल को आरोपी बनाते हुए चेक बाउंस मामले में फर्जीवाड़ा का केस दर्ज करवाया. इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत न्यायालय ने खेसारी लाल को सम्मन किया. उसके बाद जमानतीय वारंट जारी किया. न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जब खेसारीलाल ने इसका पालन नहीं किया तो छपरा व्यवहार न्यायालय ने भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया. न्यायालय ने रसूलपुर थाने को वारंट को तामील करने का निर्देश दिया है.

सारण के पुलिस अधीक्षक सन्तोष कुमार ने फोन पर बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता के द्वारा रसूलपुर थाने में कांड दर्ज करवाया गया था.जिसका नम्बर 120/2019 है .इस कांड में धारा 406 तथा 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.न्यायालय सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पहले सम्मन करती है, फिर जमानतीय वारंट और उसके बाद गैर जमानतीय वारंट जारी करती है.खेसारी लाल यादव के पैतृक आवास पर वारंट की कॉपी भेज दी गई है.जब न्यायालय के निर्देशानुसार कोई भी लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहता है तो यह कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है.

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रसूलपुर थाने में केस हुआ था दर्ज
गौरतलब है कि यह केस 2019 में रसूलपुर थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद छपरा व्यवहार न्यायालय में इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सरोज की कोर्ट में हो रही थी. इस केस में जांच और अनुसंधान के क्रम मे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर संजय कुमार सरोज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने लगातार अनुपस्थित चल रहे शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इस वारंट के आधार पर भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव को जल्द छपरा कोर्ट में हाजिर होना आवश्यक हो गया है. वरना पुलिस को न्यायालय ने तो गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने का निर्देश गैर जमानतीय वारंट के रूप में जारी कर दिया है.

 

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