प्राइवेट स्कूल 1 KM के दायरे में रहने वाले बच्चों को एडमिशन दें: सिसोदिया

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा है कि सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल अपने परिसर से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दें. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि स्कूलों को इस बात की छूट दी गई है कि वो खुद तय करें कि एडमिशन की बाहरी सीमा क्या हो

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मेधा चावला

  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 11:30 AM IST

इससे पहले मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन से मिले. स्कूल किस तरह से सीमा तय करेंगे इस पर बातचीत हुई. 285 प्राइवेट स्कूलों पर सीमा तय करने का बोझ था. लेकिन अलॉटमेंट लेटर के साथ सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाया कि सीमा की परिभाषा क्या होगी. इस वजह से ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर बातचीत की. स्कूल अगले 24 घंटे में तय करेंगे कि सीमा क्या होगी.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल दिल्ली सरकार ने एडमिशन गाइडलाइन में चेंज नहीं करने का फैसला किया है. इसलिए नर्सरी एडमिशन को लेकर नए गाइडलाइन का इंतजार कर रहे पेरेंट्स को पिछले साल का गाइडलाइन्स ही फॉलो करना होगा.



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