रेणुकास्वामी मर्डर केस: तीन आरोपियों को सशर्त जमानत, पुलिस ने हत्या का चार्ज हटाया

बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे तीन आरोपियों को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हाई कोर्ट के जज विश्वजीत शेट्टी ने सुनाई के बाद आरोपी नंबर 15 कार्तिक, 16 केशव मूर्ति और 17 निखिल को जमानत दे दी.

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बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में तीन आरोपियों को सशर्त जमानत. बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में तीन आरोपियों को सशर्त जमानत.

सगाय राज

  • बेंगलुरु,
  • 23 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:49 PM IST

बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे तीन आरोपियों को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हाई कोर्ट के जज विश्वजीत शेट्टी ने सुनाई के बाद आरोपी नंबर 15 कार्तिक, 16 केशव मूर्ति और 17 निखिल को जमानत दे दी. बेंगलुरु पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन तीनों आरोपियों पर से हत्या का चार्ज हटा दिया है. इस केस के खुलासे के बाद सबसे पहले केशव मूर्ति ने ही सरेंडर करके हत्या की बात स्वीकार की थी.

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इस मर्डर केस में बेंगलुरु पुलिस ने कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को आरोपी नंबर 1 और एक्टर दर्शन को आरोपी नंबर 2 बनाया है. इसके साथ ही पवन को आरोपी नंबर 3, राघवेंद्र को आरोपी नंबर 4, नंदीश को आरोपी नंबर 5, जगदीश को आरोपी नंबर 6, अनु को आरोपी नंबर 7, विनय को आरोपी नंबर 10, नागराजू को आरोपी नंबर 11, लक्ष्मण को आरोपी नंबर 12, दीपक को आरोपी नंबर 13, प्रदोष को आरोपी नंबर 14, केशव मूर्ति को आरोपी नंबर 16 और निखिल को आरोपी नंबर 17 बनाया है.

इससे पहले कोर्ट ने एक्टर दर्शन थुगुदीपा और उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा सहित सभी 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी. सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने इस मामले से संबंधित कुछ तकनीकी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए. 4 सितंबर को अदालत में 3991 पेज का प्रारंभिक आरोप पत्र पेश किया गया था. 

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47 वर्षीय एक्टर दर्शन वर्तमान में बेल्लारी जेल में बंद हैं. जेल के लॉन में एक गैंगस्टर सहित तीन अन्य लोगों के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद, उन्हें अदालत की अनुमति से परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल से शिफ्ट किया गया था. कोर्ट ने हत्या के मामले में अन्य सह-आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी. इसमें सभी आरोपियों को राज्य के अलग-अलग जेलों में रखा गया है.

इनमें पवन, राघवेंद्र और नंदीश को मैसूर, जगदीश और लक्ष्मण को शिवमोग्गा, धनराज को धारवाड़, विनय को विजयपुरा, नागराज को गुलबर्गा और प्रदोष को बेलगावी जेल में रखा गया है. तीन अन्य आरोपी पवित्रा गौड़ा, अनुकुमार और दीपक को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में ही रखा गया है. बेंगलुरु पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए. इसमें बताया गया कि कन्नड एक्टर दर्शन और उनके साथियों ने रेणुकास्वामी के साथ बहुत बर्बरता की थी. 

चार्जशीट के पेज 174 और 175 पर लिखा गया है कि दर्शन ने रेणुकास्वामी के प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज लात मारी थी. इतना ही ही नहीं उन्होंने उसके सिर और छाती पर भी जोरदार हमला किया था. रेणुकास्वामी को पट्टनगेरे के एक शेड में रखा गया था. वारदात वाले दिन शाम 4.30 बजे पवित्रा गौड़ा, विनय और प्रदोष स्कॉर्पियो कार में वहां गए थे. इसके बाद एक्टर दर्शन भी वहां पहुंचे. उससे पहले पीड़ित की अन्य आरोपियों ने खूब पिटाई की थी. 

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दर्शन की मार की वजह से पीड़ित जमीन पर गिर गया. इसके बाद एक्टर ने अपना एक पैर उसकी छाती पर रखा और जोर से धक्का दिया. फिर उसके सिर के बाएं हिस्से पर अपने जूते से जोर से मारा. इस हमले से उसके बाएं कान पर गंभीर चोटें आईं. इतने से भी मन नहीं भरा तो दर्शन ने दूसरे आरोपी पवन को रेणुकास्वामी की पैंट उतारने का निर्देश दिया. फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने जूते से जोरदार प्रहार किया. इससे उनकी मौत हो गई.

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