निर्भयाकांडः एक आरोपी की सजा पर फिर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश को हिलाकर रख देने वाले चर्चित निर्भयाकांड में सुप्रीम कोर्ट सजा को लेकर एक बार फिर एक आरोपी की सुनवाई करेगी. इस संबंध में देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है.

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निर्भयाकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था निर्भयाकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था

परवेज़ सागर / अनुषा सोनी

  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 5:25 PM IST

देश को हिलाकर रख देने वाले चर्चित निर्भयाकांड में सुप्रीम कोर्ट सजा को लेकर एक बार फिर एक आरोपी की सुनवाई करेगी. इस संबंध में देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है.

दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि इस मामले में सजा दिए जाने की प्रक्रिया में एक त्रुटि है.

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अदालत में हलफनामें प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी. इसमें उन परिस्थितियों का हवाला दिया गया, जिनका संबंध सजा सुनाए जाने से है.

गौरलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात देश की राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में पांच बालिग और एक नाबालिग दरिंदे ने 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत का खेल खेला था. पीडिता पैरामेडिकल की छात्रा थी. हादसे के वक्त उस बस में केवल पांच से सात यात्री सवार थे.

निर्भया बस में अकेली और मजबूर थी. बस दिल्ली की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी. रात का अंधेरा घना होता जा रहा था. अब वे सारे दरिंदे निर्भया पर टूट पड़े. निर्भया उन दरिंदों से अकेली जूझती रही. उसने देर तक उन वहशी दरिंदों का सामना किया लेकिन वो हार चुकी थी. उन सबने निर्भया के साथ सामुहिक बलात्कार किया.

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यही नहीं उनमें से एक ने जंग लगी लोहे की रॉड निर्भया के गुप्तांग में घुसा डाली थी. इस हैवानियत की वजह से उसकी आंते तक शरीर से बाहर निकल आईं थी. खून से लथपथ लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी. बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उसके साथी को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया था.

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