सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे निकालें पैसे, बिटिया की शादी पर मिलेगी इतनी रकम

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के तहत जमा पैसे को आप कब तक निकाल सकते हैं. इसके लिए सरकार ने नियम तय किए हैं. इस स्कीम में 7.6 फीसदी के दर से ब्याज मिलता है और 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना पड़ता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल सकते हैं पैसा सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल सकते हैं पैसा

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2022,
  • अपडेटेड 4:39 PM IST
  • बेटी की शादी के लिए निकाल सकते हैं पैसा
  • 21 साल में मैच्योर होता है अकाउंट

सरकार की ओर से बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) चलाई जा रही है. ये एक बचत योजना (Saving Scheme) है. इस स्कीम के तहत 21 साल तक के लिए अकाउंट खुलता है. इसमें शुरुआत के 15 सालों तक पैसा जमा करना पड़ता. छह साल तक अकाउंट बिना पैसा जमा किए ही चलता है. इस स्कीम में आप सालाना डेढ़ लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं.  

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इस स्कीम में 7.6 फीसदी के दर से ब्याज (SMY Interest Rate) मिलता है. लाखों लोगों इस स्कीम में के तहत खाता खुलवाया है और पैसे जमा कर रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना से कब और कैसे जमा राशि निकाली जा सकती है.

कब निकाल सकते हैं पैसा

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 21 साल में मैच्योर (SMY Maturity Period) होता है. इसलिए आप जितनी कम उम्र में इस स्कीम के तहत खाता खुलवाते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहता है. इस स्कीम में आप 0 से 10 साल तक की बच्ची के लिए ही निवेश कर सकते हैं और 10 साल की उम्र पूरी होने के बाद बेटी खुद दी अपने खाते को ऑपरेट कर सकती है.

सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट से आप पैसा तब ही निकाल सकते हैं, जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाए. आप बेटी की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट में जमा कुल राशि का 50 फीसदी हिस्सा ही निकाला जा सकता है. आप बेटी की शादी के एक महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक पैसे की निकासी कर सकते हैं. 21 साल के बाद ही आपको पूरी राशि मिलेगी.

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मैच्योरिटी पीरियड से निकासी के लिए शर्त

इसी तरह उस लड़की की दसवीं के बाद की शिक्षा के लिए भी अकाउंट में जमा बैलेंस का 50 फीसदी निकाल सकते हैं. यह सुविधा भी लड़की के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही मिलती है. इसके लिए आपको बेटी की शिक्षा से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर देने होंगे. पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही पैसा मिलेगा और पांच साल तक आप किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं.

इस स्कीम के तहत आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने 15 साल तक पैसा जमा किया हो. तभी आपको ये सुविधा मिलेगी. वरना आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ लड़की की आईडी लगाना जरूरी है.

बंद करा सकते हैं खाता

पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. तीसरी बेटी के लिए यह फायदा नहीं था. लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है और टैक्स छूट मिलेगा.

सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को बेटी के गुजर जाने, उसका पता बदलने या फिर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है.  मोदी सरकार ने साल 2015 में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. 

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