scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा में नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, UP इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर लिया गया फैसला

ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले UP International Trade Show-2025 के दौरान सुरक्षा को देखते हुए नो-फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है. 24 सितंबर रात 12 बजे से 25 सितंबर रात 12 बजे तक ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट और पैराग्लाइडर पर प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
ड्रोन, गुब्बारे और पैराग्लाइडिंग पर सख्त बैन. (फोटो: ITG)
ड्रोन, गुब्बारे और पैराग्लाइडिंग पर सख्त बैन. (फोटो: ITG)

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) -2025 के उद्घाटन के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने घोषणा की है कि 24 सितंबर की रात 12 बजे से 25 सितंबर की रात 12 बजे तक पूरे जिले में ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया 1000 KG से ज्यादा नकली पनीर, BJP नेता से बदसलूकी में चौकी इंचार्ज-दारोगा सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि यह आदेश विशेष रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. इस प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को रोकना और कार्यक्रम को सुरक्षित रूप से संपन्न कराना है.

Advertisement

ग्रेटर नोएडा में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले इस ट्रेड शो में विदेशी और देशी कंपनियों की भागीदारी भी है. पुलिस का यह कदम कार्यक्रम को किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाने के लिए जरूरी माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement