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Gyanvapi मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, हिंदू पक्ष की मांग पर Varanasi कोर्ट का फैसला

काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने फैसला दिया है कि दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी.

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ज्ञानवापी के ASI सर्वे की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी
ज्ञानवापी के ASI सर्वे की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब जल्द सामने आ जाएगी.  क्योंकि इसको लेकर आज (24 जनवरी) सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए. आज दोपहर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के दौरान आपत्ति करने वाले मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आखिर जब तक ASI रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को नहीं दी जाएगी, तब तक उसपर आगे कैसे सुनवाई होगी? 

हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर प्रोवाइड कराई जाए. जिसको लेकर ASI की तरफ से यह आपत्ति की गई कि ईमेल पर रिपोर्ट की टेंपरिंग हो सकती है और रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकता है. इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाए. इसपर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हुआ. 

इसके बाद जिला जज ने ASI की ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को हार्ड कॉपी देने का आदेश कर दिया है. अब दो से तीन दिनों के अंदर सर्वे की रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है. 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा?

इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम से यह सहमति बन चुकी है कि ASI सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाएगी. इस पर उचित ऑर्डर को कोर्ट पास करेगा. कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या-क्या लिखता है यह देखने के बाद ही पता चल पाएगा. दोनों पक्षों में यह सहमति बन चुकी है कि उनको ASI सर्वे की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. 

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अंडरटेकिंग लेने के सवाल के जवाब में विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उसको लेकर कोर्ट में किसी तरह का आदेश नहीं किया है. जब ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा. ईमेल पर रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने की मांग को पुरातात्विक सर्वे के वकीलों ने यह कहते हुए आपत्ति की थी कि ऐसा करने से साइबर फ्रॉड हो सकता है. उन्होंने बताया कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब हार्ड कॉपी के लिए उनकी तरफ अप्लाई किया जाएगा और फिर सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.

मुस्लिम पक्ष ने कही ये बात

वहीं, मुस्लिम पक्षियों से वकील तौहीद खान और मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जिला जज ने यह आदेश कर दिया है कि सभी पार्टी को ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट कॉपी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पब्लिक ना होने पर इसको लेकर आपत्ति की गई थी ताकि उसका मीडिया ट्रायल ना शुरू हो और ना ही लोगों में वैमनस्यता फैले. 

लोगों के बीच में सर्वे रिपोर्ट न जाने पाए इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बताया कि इसको लेकर जिला जज ने कोई अलग से आदेश नहीं किया है. मुस्लिम पक्ष के वकील इस बात पर भी राजी नजर आए कि अब रिपोर्ट आम लोग भी पढ़ सकते हैं और रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाएगी. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट की सील कल यानी गुरुवार को खुल सकती है और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी कॉपी भी मिलने की उम्मीद है. 

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