
इंस्टाग्राम पर आप रील देख रहे होते हैं और इसी बीच एक ऐड आता है. ऐड इतना आकर्षक होता है कि लगता है कि ये डील मिस हुई तो पूरी लाइफ पछतावा होगा. ऐसे में आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं. ये कहानी मेट्रो शहरों में रह रहे ज्यादातर लोगों की है.
कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऑर्डर किया प्रोडक्ट खराब निकल जाए और उसे रिटर्न करना चाहते हैं. कई बार तो ये प्रोडक्ट्स आसानी से रिटर्न या फिर एक्सचेंज हो जाता है. हालांकि, कई बार आप तमाम कोशिश कर लें सेलर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है.
ऐसे में आप क्या कर सकते हैं. एक शख्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और कई महीनों के मेहनत के बाद उस उसके पैसे और इतने दिनों तक हुई असुविधा के लिए हर्जाना मिला है. आप भी इस तरह की असुविधा के लिए शिकायत कर सकते हैं और हर्जाना पा सकते हैं.
इसके लिए आपको RBI Lokpal की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पर जाना होगा. यहां आपको कई सारे विकल्प मिल रहे होंगे, जिसमें लोकपाल योजना के तहत किसी बैंक, NBFC या दूसरे सिस्टम के खिलाफ शिकायत का विकल्प मिलेगा.
आपको इस पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे. जहां आपको File a complaint पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना नाम और नंबर एंटर करके, Send OTP के लिए क्लिक करना होगा. ओटीपी वेरिफिकेशन बाद आपको शिकायत की डिटेल्स लिखनी होंगी.
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इसमें शिकायतकर्ता को अपना नाम, ईमेल, नंबर, शिकायत की कैटेगरी, किस राज्य में रहते हैं और अपना पूरा ऐड्रेस एंटर करना होगा. इन सब के बाद आपको बैंक या NBFC का नाम चुनना होगा, जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है. अपनी शिकायत की डिटेल्स को चेक मार्क करना होगा.
आपको जानकारी देनी होगी कि क्या आपने मामले में दूसरे पक्ष को लिखित शिकायत दी है. इसके बाद आपको शिकायत से दूसरी जानकारियां देनी होंगी और अपनी कंप्लेंट को सबमिट करना होगा. यहां आप फंसे हुए पैसों के साथ ही मुआवजा की भी डिमांड कर सकते हैं. इसके लगभग 2 हफ्तों में RBI लोकपाल आपके मामले को हल कर सकता है.
इस बात का ध्यना रखना होगा कि इससे पहले आपने बैंक से मामले को हल करने के लिए बातचीत की है. इसके लिए जरूरी है कि आपने बैंक को लिखित में शिकायत की हो. अगर इसके बाद भी मामला हल नहीं होता है, तो ही आप इस वेबसाइट पर शिकायत करें.

क्रेडिट कार्ड यूज करने में कंज्यूमर के पास किसी गलत पेमेंट को बैंक से रिवर्स कराने का ऑप्शन होता है. इसकी के तहत पहले शिकायत पर बैंक ने क्रेडिट कार्ड में पैसे वापस कर दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पैसे काट लिए. उनका कहना था कि उनकी इस मामले में सेलर से बात हुई है और सेलर की तरफ से कोई इश्यू नहीं है. लेकिन जब यूजर की शिकायत को बैंक सॉल्व नहीं किया, तो उसे इस पोर्टल पर शिकायत की. शिकायत के कुछ वक्त बाद ही बैंक ने उसके पैसे वापस करने के साथ ही असुविधा के लिए हर्जाना भी दिया.