बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोरदार झटका देने वाले एक फैसले में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया कि 2002 के ''हिट एंड रन'' मामले में खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) (गैर इरातदन हत्या) के तहत सुनवायी की जानी चाहिए.