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योगा टीचर का किया सेक्सुअल हैरेसमेंट, LNIPE के पूर्व कुलपति दोषी; पीड़िता को ₹41 लाख का मुआवजा

MP हाईकोर्ट ने दुरेहा पर 35 लाख रुपए, LNIPE पर एक लाख रुपए और राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जस्टिस ने आदेश दिया कि यह राशि चार सप्ताह के भीतर वसूल कर पीड़ित महिला को देनी होगी.

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MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा फैसला.
MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा फैसला.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) के पूर्व कुलपति को एक योग ट्रेनर के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 15 जुलाई को दिए अपने फैसले में मध्य प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए और संस्थान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने राज्य सरकार को उस पुलिस अधिकारी से 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया, जिसने शिकायत मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी.

साल 2019 में एलएनआईपीई की एक योग ट्रेनर ने ग्वालियर पुलिस और संस्थान की महिला उत्पीड़न समिति से तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.

अदालत ने कहा कि संस्थान की महिला उत्पीड़न समिति ने शिक्षिका की शिकायत को सही पाया, लेकिन इसके बावजूद दुरेहा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ग्वालियर के गोले का मंदिर थाने में दुरेहा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

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हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति दुरेहा का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में था जो सेवा में बने रहने के योग्य नहीं था.

जस्टिस ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आंतरिक समिति की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस मामले में एक महिला की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई.

हाईकोर्ट ने दुरेहा पर 35 लाख रुपए, एलएनआईपीई पर एक लाख रुपए और राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जस्टिस ने आदेश दिया कि यह राशि चार सप्ताह के भीतर वसूल कर पीड़ित महिला को देनी होगी.

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