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'आप सहानुभूति के हकदार नहीं,' सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व CMD की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारित कर दी है. कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा कि आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं. अनिल शर्मा 4 साल से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस अपराध की जड़ें काफी गहरी हैं और अदालत को भी इससे निपटने में परेशानी हो रही है.

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सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के धोखाधड़ी केस की सुनवाई कर रही है. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के धोखाधड़ी केस की सुनवाई कर रही है. (फाइल फोटो)

आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को SC ने अनिल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने घर खरीदने वाले हजारों लोगों के साथ धोखा किया है, आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की डबल बेंच ने अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी और जांच एजेंसी को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया. 

कोर्ट ने कहा कि आपने घर खरीददारों को धोखा दिया है और उनकी मेहनत से अर्जित की गई गाढ़ी कमाई और बचत को दूसरी जगह निवेश किया. आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं. बता दें कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आम्रपाली ग्रुप ने निवेशकों के पैसों के साथ धोखाधड़ी की. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रियल एस्टेट ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को अन्य निदेशकों के साथ साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. 

'हजारों घर खरीददार हो रहे हैं परेशान'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि इस अपराध की जड़ें काफी गहरी हैं और अदालत को भी इससे निपटने में परेशानी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मामला सामान्य धोखाधड़ी का नहीं है. हजारों घर खरीददार आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद से बीते करीब चार साल से आम्रपाली ग्रुप के निदेशक जेल में बंद हैं. 

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'SC ने रेरा का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का दिया था निर्देश'

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 के अपने फैसले में आम्रपाली ग्रुप का रेरा रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का निर्देश दिया था. साथ ही ग्रुप के भूमि पट्टे निरस्त कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसकी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया था. ईडी के साथ ही आर्थिक अपराध शाखा और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भी आम्रपाली मामले में हुई धोखाधड़ी की जांच में जुटा है.

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बैंक धोखाधड़ी मामले में भी दर्ज हुआ था केस

इससे पहले अनिल कुमार शर्मा के खिलाफ सीबीआई ने 472 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार के खिलाफ तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कथित तौर पर 472.24 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया था.

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