Crime News: रिश्ते के दादा ने 10 साल की मासूम बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने पहले अगवा किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचल कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. डेढ़ साल से यह मामला ग्वालियर के जिला कोर्ट में चल रहा था. मंगलवार को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी रिश्ते के दादा को फांसी की सजा सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम किया है.
दरअसल यह पूरा घटनाक्रम 26 जून 2022 का है. हजीरा इलाके के शिवनगर कॉलोनी में रहने वाली एक 10 साल की बच्ची अपने भाई और मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी वहां बच्ची के रिश्ते का दादा कल्लू राठौर पहुंच गया. यहां कल्लू राठौर ने बच्ची को आइसक्रीम दिलाने का लालच दिया और उसे अपने साथ ले गया. इसके बाद कल्लू ने रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज के पास जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से बच्ची के सिर को कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.
इधर, बच्ची के घर वालों को जब बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी तो घर वालों ने हजीरा थाने पहुंचकर बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 10 साल की बच्ची के अचानक घर के बाहर से लापता हो जाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. एक सीसीटीवी कैमरे में कल्लू राठौर 10 साल की मासूम बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया और जब पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्चिंग की तो रेलवे ट्रैक के पास बच्ची की नग्न हालत में लाश पड़ी मिली. बच्ची का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था. पुलिस में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.
पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि बच्ची के सिर को पत्थर से इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि उसके सिर की बीस हड्डियां टूट गई थीं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर ₹25000 का इनाम घोषित कर दिया.
कल्लू राठौर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 10 टीम सक्रिय हो गई और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई. पुलिस ने कल्लू राठौर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया. तभी से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी.
एडीपीओ आशीष राठौर ने बताया कि कल्लू राठौर पर साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने कल्लू राठौर को फांसी की सजा सुनाई है.