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अब आप कार और एसयूवी में नहीं लगा पाएंगे बुल गार्ड, सरकार ने किया बैन

अब आप कार और एसयूवी में नहीं लगा पाएंगे बुल गार्ड, सरकार ने किया बैन

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखकर कार और एसयूवी में क्रैश गार्ड बैन करने के निर्देश जारी किए हैं. क्रैश गार्ड को आमतौर पर बुल गार्ड के नाम से जाना जाता है. मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गाड़ियों के आगे बुल-बार लगाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 190 और 191 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.

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