scorecardresearch
 

न्यूनतम मजदूरी तो ठीक है लेकिन क्या इसे लागू करा पाएगी सरकार?

श्रम कानून सुधार बिल में मजदूरी से जुड़े तमाम मुद्दों जैसे बराबरी का वेतन, वक्त से पेमेंट और बोनस को शामिल किया गया है. न्यूनतम वेतन में आधारभूत मजदूरी, जीवनयापन का खर्च और खर्च में कटौती को शामिल किया गया है.

Advertisement
X
न्यूनतम मजदूरी कानून पास करा पाएगी सरकार (फोटो-फाइल)
न्यूनतम मजदूरी कानून पास करा पाएगी सरकार (फोटो-फाइल)

बरसों की कोशिशों के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए संगठित और गैरसंगठित सेक्टर में श्रम कानून सुधार बिल 2019 के जरिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया है. पिछली बार ऐसी कोशिश 2017 में हुई थी जब लोकसभा में रखा गया था और फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया लेकिन ये कभी पास नहीं हो सका.

बिल में क्या है ?

इस बिल में श्रमिकों के वेतन से जुड़े चार मौजूदा कानूनों-पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट-1936, मिनिमम वेजेस एक्ट-1949, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 और इक्वल रेमुनरेशन एक्ट-1976 को एक कोड में शामिल करने की तैयारी है. कोड ऑन वेजेज में न्यूनतम मजदूरी को हर जगह एक समान लागू करने का प्रावधान है. इससे हर श्रमिक को पूरे देश में एक सामान वेतन सुनिश्चित किया जा सके.

Advertisement

इस बिल में मजदूरी से जुड़े तमाम मुद्दों जैसे बराबरी का वेतन, वक्त से पेमेंट और बोनस को शामिल किया गया है. न्यूनतम वेतन में आधारभूत मजदूरी, जीवनयापन का खर्च और खर्च में कटौती को शामिल किया गया है. साथ ही इसमें मजदूर का हुनर, मजदूरी में होनी वाली मेहनत और भौगोलिक स्थिति का भी आकलन किया जाना है. इस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें न्यूनतम मेहनताना तय करेंगे.

अब तक कानून ये कहता था कि 24 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारियों की ही जरूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा तय थी, नए कानून के तहत सभी कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी.

इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब इंस्पेक्टर सह अनुदेशक रखे जाएंगे पहले इस काम को लेबर इंस्पेक्टर देखते थे. संसदीय समिति ने इंस्पेक्टर को हटाने पर आपत्ति जताई थी उनका मानना था कि इससे कानून को लागू करने में दिक्कतें आएंगी इसलिए अब नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

इस बिल में ये भी प्रावधान है कि इसके लिए एक या एक से ज्यादा अधिकारी भी रखे जा सकते हैं ताकि वादों का जल्द से जल्द और सस्ते में निपटारा हो सके. वेतन घटाने, बोनस न देने और वेतन कटौती के मामलों में साबित करने की जिम्मेदारी नौकरी देने वाले की होगी. इस बिल में ऐसे दावे करने की अवधि को भी (6 महीने से 2 साल तक) बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.

Advertisement

इस बिल में प्रावधान है कि हर पांच साल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए और वेतन देने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए.

क्यों किए जा रहे हैं बदलाव?

बिल पेश करने के कारणों के मुताबिक इसका मकसद बराबरी लाना और मजदूरी कानूनों को सरल करना है. इससे ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और रोजगार का सृजन होगा. साथ ही इससे आम मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा. इस बिल को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग के सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है. 2018-19 का आर्थिक सर्वे बताता है कि देश के वेतन व्यवस्था में कौन सी खामियां हैं.

कार्यान्वयन की चुनौती

उद्योग जगत  ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. सीआईआई की उद्योगिक रिश्तों पर बनी राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन एमएस उन्नी कृष्णन ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी कानून में बदलाव से मजदूरों का शोषण रुकेगा. लेकिन राज्य सरकारों को सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में न्यूनतम मजदूरी को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि उद्योग जगत इसे संभाल ही न पाये.

देश के मजदूर यूनियन इस बिल पर बंटे हुए हैं

आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ बीएमएस इस बिल को ऐतिहासिक बता रहा है, बीएमएस के अध्यक्ष सीके साजीनारायण कहते हैं कि इस बिल से समाज में काम करने वाला अंतिम मजदूर भी कानून के दायरे में आ जाएगा.

Advertisement

वहीं वामदल समर्थित ट्रेड यूनियन सीटू को इस बिल पर कई आपत्तियां हैं. यूनियन के महासचिव तपन सेन कहते हैं 'कोड ऑन वेजेज बिल' में न्यूनतम मजदूरी का ठोस फॉर्मूला (2700 कैलोरीज प्रतिदिन इनटेक पर आधारित) शामिल नहीं है. इस फॉर्मूले को 15वीं भारतीय श्रम कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से अपनाया गया था.

सेन ने आरोप लगाया कि नए बिल ने व्यावहारिक तौर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का फैसला पूरी तरह सरकार और नौकरशाही पर छोड़ दिया है. हालांकि त्रिपक्षीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का प्रावधान बिल में रखा गया है लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बोर्ड की सिफारिशें सरकार पर बाध्य नहीं होंगी.'

जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री प्रो के आर श्याम सुंदर कहते हैं कि ये बिल प्रभावशाली है, सांकेतिक है लेकिन इसकी विश्वसनियता पर संदेह है क्योंकि सरकार के पास इसे लागू करने का कोई व्यापक सिस्टम नहीं है. 2018-19 का आर्थिक सर्वे कहता है कि देश के एक तिहाई से ज्यादा मजदूर 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत नहीं आते.

ये बिल और ज्यादा लोगों को न्यूनतम मजदूरी कानून के दायरे में लाएगा इसलिए इसे लागू करना और मुश्किल भरा काम है जब आप लेबर इंस्पेक्टर के अधिकार घटा रहे हैं. उनका ये भी मानना है कि सरकार को कम से कम मजदूरी तय कर देनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इसमें बाद में समायोजन किया जा सकता है. 

Advertisement

Advertisement
Advertisement