रहस्यमय परिस्थितियों में मारी गई किशोरी आरूषि तलवार के अभिभावकों की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की मांग को विशेष अदालत ने ठुकरा दिया है.
अब इस मामले की सुनवाई 25 तारीख को तय की गई है.
सीबीआई के वकील आर के सैनी ने कहा, ‘ये दस्तावेज नहीं दिए जा सकते. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इसीलिए तकनीकी तौर पर या कानूनी तौर पर वह तब तक आरोपी हैं जब तक अदालत उन्हें आरोप मुक्त या बरी नहीं कर देती.’
सैनी ने अपनी दलील के पक्ष में उच्चतम न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि क्लोज़र रिपोर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए तथा क्लोज़र रिपोर्ट राजेश तलवार को दी जा चुकी है.
तलवार ने 11 जनवरी को एक आवेदन दाखिल कर उन सभी दस्तावेजों की मांग की थी जो सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट के समर्थन में सौंपे थे.